नागरिकता कानून मामले में सुनवाई शुरू


सुप्रीम कोर्ट ने कहा पूर्वोत्तर के कई राज उग्रवाद और हिंसा से प्रभावित हैं और देश को बचाने के लिए सरकार को आवश्यक बदलाव की स्वतंत्रता और छूट देनी जानी चाहिए 

1 जनवरी 1966 के बाद और 25 मार्च 1971 से पहले आए असम और तब से वहीं रहने वाले लोगों को धारा 18 के तहत भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए अपना पंजीकरण करना होगा 


सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्य संवैधानिक टीम की सुनवाई शुरू  

नागरिकता अधिनियम धारा 61 सुनवाई होगी 

मंगलवार को 17 याचिकाओं में सुनवाई शुरू होगी 

पांच सदस्यों के नाम प्रधान न्यायाधीश डीबी चंद्रचूड़ जस्टिस सूर्यकांत जस्टिस एस सुरेश जस्टिस जस्टिस 

जस्टिस जेवी पानरडीवाल जस्टिस  मनोज मिश्रा 

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें